There has been a change in GRAP rules, know what are the new rules?
GRAP नियमों में हुआ बदलाव, जानें क्या हैं नए नियम?
21 Nov, 2024 10:44 AM
दिल्ली-एनसीआर में तेजी से बढ़ते प्रदूषण के कारण केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
FasalKranti
समाचार, [21 Nov, 2024 10:44 AM]
दिल्ली-एनसीआर में तेजी से बढ़ते प्रदूषण के कारण केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने GRAP नियमों में संशोधन किया है. अब GRAP की स्टेज 3 और 4 लागू होने पर स्कूलों की फिजिकल कक्षाएं बंद करना अनिवार्य हो गया है.
ऑनलाइन मोड में चलेंगे स्कूल संशोधित किए गए नियमों के अनुसार, GRAP-III के लागू होने पर पांचवीं कक्षा तक की फिजिकल कक्षाएं बंद हो जाएंगी यानि पढ़ाई ऑनलाइन होगी. वहीं, GRAP-IV लागू होने पर 10वीं तक की पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया जाएगा. मतलब उस कक्षा तक के छात्रों को स्कूल नहीं जाना होगा. अब तक नियम यह था कि राज्यों को फैसला लेना होता था कि स्कूल खोलें या कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलाएं. GRAP-III में एनसीआर राज्यों की सरकारों को दफ्तर के समय में भी बदलाव करना होगा. इसके अलावा GRAP 4 लागू होने पर 'मास्क पहनने की सलाह' को भी जोड़ा गया है. लिखा गया है कि अगर घर से बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क पहनकर जाएं. जानें क्या है GRAP? GRAP-1: खराब (AQI 201-300) GRAP-2: बहुत खराब (AQI 301-400) GRAP-3: गंभीर ( AQI 401 से 450) GRAP-4: बहुत गंभीर ( AQI 450 से ज्यादा)
दिल्ली-एनसीआर में लागू है GRAP 4 दिल्ली-एनसीआर में बहुत खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता आने के बाद GRAP 4 लागू हो चुका है. इसी के साथ 12वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया है. दिल्ली की हवा में मामूली सुधार हो रहा है. अब दिल्ली की हवा 'गंभीर' स्तर की जगह 'बहुत खराब' स्तर पर है.