Farmers are getting subsidy on agricultural equipment in Amethi, apply soon
अमेठी में किसानों को मिल रही कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, जल्द करें आवेदन
05 Jun, 2024 11:17 AM
कृषि यंत्र अनुदान पर लेकर आप खेती-किसानी को आसान बना सकते हैं. इसके लिए किसानों से पंजीकरण कराकर उन्हें अनुदान पर कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं.
FasalKranti
Fiza, समाचार, [05 Jun, 2024 11:17 AM]
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यदि आप किसान हैं और खेती-किसानी को आसान बनाना चाहते हैं, तो आपको कृषि विभाग की तरफ से कृषि यंत्र पर छूट दी जा रही है. जी हां, कृषि यंत्र अनुदान पर लेकर आप खेती-किसानी को आसान बना सकते हैं. इसके लिए किसानों से पंजीकरण कराकर उन्हें अनुदान पर कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं. इस पहल से किसानों को फायदा होगा और उनकी खेती-किसानी आसान होगी.
कृषि यंत्रों पर मिल रही सब्सिडी किसानों को अलग-अलग कृषि यंत्र अनुदान पर मिल रहे हैं. इन कृषि यंत्रों में थ्रेसर, ट्रैक्टर ट्राली, कार्बाइन, हार्वेस्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, गेहूं बुवाई की मशीन, धान कटाई की मशीन के साथ अन्य कृषि यंत्र शामिल हैं. इन यंत्रों पर 30 से 40 फीसदी की छूट है. इसके साथ ही आप टोकन मनी जमा कर कृषि यंत्र अनुदान पर ले सकते हैं. विभाग की तरफ से समय-समय पर कैंप लगाकर कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया जाता है, जिससे किसानों को कृषि यंत्र पर मिलने वाले अनुदान की जानकारी मिल सके.
आवेदन में लिए जरुरी दस्तावेज़ आवेदन के लिए किसानों को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी के साथ अपना निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा. इसके बाद किसान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही कार्यालय पर जाकर विस्तार से जानकारी लेकर कार्यालय पर भी अपना पंजीकरण करा कर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.
किसानों को मिलेगा फायदा अमेठी के कृषि रक्षा इकाई अधिकारी डॉक्टर हरिओम मिश्रा ने कहा कि कि किसानों को कृषि यंत्र छूट पर देने से किसानों को काफी फायदा होगा. इसके साथ ही उनकी खेती-किसानी आसान होगी. उन्होंने कहा कि समय-समय पर किसान इसके लिए आवेदन करते हैं. जब कृषि यंत्र के लिए आवेदन मांगे जाते हैं, तो ब्लॉक स्थित कार्यालय इसके साथ ही जनपद स्तरीय कार्यालय पर किसानों को अलग-अलग माध्यम से जागरूक कर उन्हें इसका लाभ दिया जाता है. उन्होंने कहा कि जो भी किसान कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, वे विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर दें. पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उन्हें लाभ दिया जाएगा.